सरकार का नया नियम , अब महिलाएं घर पर रख पाएंगी सिर्फ इतना सोना

सोना एक कीमती धातु है जिसका मूल्य समय के साथ बढ़ता ही जा रहा है . भारत में त्योहारों पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है. गहनों से लेकर सिक्कों तक कई लोग अपने घरों में सोना रखना पसंद करते हैं. हालांकि सोना को घर में रखने के लिए कुछ सरकारी नियमों का भी पालन करना पड़ता है. साथ ही एक सीमा से अधिक सोना घर पर नहीं रख सकते हैं. आइए जानते हैं सोने को घर पर रखने के लिए किन किन सरकारी नियमों का पालन करना होगा !

कितना रख सकते हैं सोना

सरकारी नियमों के मुताबिक एक विवाहित महिला 500 ग्राम सोना रख सकती है, एक अविवाहित महिला 250 ग्राम सोना रख सकती है और परिवार के पुरुष सदस्यों के लिए यह सीमा 100 ग्राम है. ‘इसके अलावा किसी भी हद तक आभूषणों को वैध रूप से रख सकते है.’ इसका मतलब यह है कि सोना रखने की कोई सीमा नहीं है जब तक कि इसे आय के स्पष्ट स्रोतों के माध्यम से खरीदा गया हो.

टैक्स

women will keep gold at home

अगर कोई व्यक्ति तीन साल से ज्यादा समय तक सोना रखने के बाद इसे बेचता है, तो बिक्री से होने वाली आय पर लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स (LTCG) देना पड़ेगा , जो इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ 20 प्रतिशत है. दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति सोने को खरीदने के तीन साल के अंदर ही बेचते हैं तो बिक्री से होने वाली लाभ को व्यक्ति की आय में जोड़ा जायगा और लागू टैक्स स्लैब के अनुसार कर लगाया जाता है.

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड
वहीं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) बेचने के मामले में लाभ आपकी आय में जोड़ा जाएगा और फिर चुने गए टैक्स स्लैब के अनुसार कर लगाया जाएगा. जब एसजीबी को रखने के तीन साल बाद बेचा जाता है, तो लाभ पर इंडेक्सेशन के साथ 20 प्रतिशत और इंडेक्सेशन के बिना 10 प्रतिशत की दर से टैक्स लगाया जाएगा. विशेष रूप से परिपक्वता तक बॉन्ड आयोजित होने पर लाभ पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा.